मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए संशोधित अधिसूचना जारी

ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने मतदाता सूचियों में पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने के लिए संशोधित कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की है।
यह कार्यक्रम केवल उन्हीं पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होगा जो ग्राम सभा अथवा शहरी स्थानीय निकायाओं के सृजन, पुनर्गठन अथवा विभाजन के कारण प्रभावित हुई हैं।
कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप 04 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित कर दिया गया है। पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि 13 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है।
संशोधन प्राधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटारा 17 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील 24 अप्रैल, 2026 तक प्रस्तुत करनी होगी। अपीलों का निपटारा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों का निपटारा 27 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा।
मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 अप्रैल, 2026 को या उससे पूर्व किया जाएगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ज़िला सोलन के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को उनके संबंधित खण्डों के दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि इस प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं।

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